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कांवड़ियों और उससे जुड़े लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हुआ पंजीकृत...

कुड़वार सुल्तानपुर पवित्र श्रावण मास में कांवड़ियों के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। जगह-जगह पर इन भक्तों द्वारा समूह में इकट्ठा होकर अपने आराध्य शिव शंकर भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जत्थे के रूप में यह निकलते हैं। 30 जुलाई 2024 को थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर में हिंदू धर्म और हिंदू समाज को आहत पहुंचाने और हिंदू मुस्लिम समाज में माहौल बिगाड़ने के इरादे से फेसबुक पर इरशाद खान के नाम से बनी आईडी से बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदू समाज को गालियां दी गई । इरशाद खान कुड़वार सर्किल के ग्राम बहमरपुर का निवासी हैं। इसी लोकेशन से फेसबुक की आईडी पर पोस्ट किया गया था जो पूरे हिंदू समाज को और इस पावन पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना करने वाले लगभग 80 लाख कांवरियों को और कावड़ उठाने वाली माता बहनों को बुरी तरह से भद्दी भद्दी गलियां लिखकर पोस्ट किया गया था ।ये हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य किया गया था।
कांवरिया समाज अलीगंज बाजार के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि इरशाद खान का हिंदू समाज को बेइज्जत करना हमेशा से पेशा रहा है। यह व्यक्ति फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कृत्य हमेशा करता रहता है। लोगों ने यह भी शंका जाहिर की कि अगर इसी तरह से यह व्यक्ति पोस्ट डालता रहा तो कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है, और हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भी हो सकते हैं । ऐसे ही व्यक्ति हिंदू समाज के लिए खतरे का सबक बनते हैं। कांवरिया अध्यक्ष द्वारा आगे कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करना न्यायोचित होगा। थानाअध्यक्ष चंद्रभान वर्मा ने बताया कि लिखित शिकायत पर इरशाद खान पुत्र मोहम्मद लियाकत निवासी बहमरपुर थाना कुड़वार जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196, 353, 299, 352 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 67 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक माहौल बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी ने सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उक्त मुकदमे में जांच अधिकारी यदुवीर सिंह को नामित किया गया है।
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