लेटेस्ट न्यूज़ के लिए यहाँ सर्च करे !

ADS

ताजा अपडेट

4/sgrid/recent

कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत..

 कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत।यूपी के संभल जिले में निजी जमीन पर प्रस्तावित मंदिर के निर्माण पर डीएम की लगाई गई रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना गलत,संभल में निजी जमीन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि भगवान का मंदिर बनाना चाहते थे.

हाईकोर्ट ने कहा कि निजी जमीन पर मंदिर निर्माण मूल अधिकार शामिल में है।दूसरे समुदाय की काल्पनिक आपत्ति पर निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनाया यह फैसला सुनाया.कल्कि मंदिर का 2016 में शिलान्यास किया गया था.

                                                                            




मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि मंदिर के निर्माण स्थल से महज डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर मस्जिद है,दोनों समुदायों में आपसी विवाद और कानून-व्यवस्था के खतरे की आशंका भी जताई गई.

 मुस्लिम किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शिकायत पर डीएम ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी,आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएम के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती .याचिका में डीएम के आदेश को महज कल्पनाओं पर आधारित बताया गया.

                                                                       



हाईकोर्ट ने डीएम को कांग्रेस नेता की अर्जी पर दोबारा विचार करने का दिया  आदेश,साथ में जिला पंचायत को मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई करने की हिदायत दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि निजी संपत्ति पर मंदिर बनाने का अधिकार संरक्षित है .ऐसा निर्माण किसी अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है , याचिकाकर्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में दलीलें पेश की.

Tags

Top Post Ad

Below Post Ad