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दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दी फौरी राहत

 नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अदालत में अपील करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे।

                                                                               


 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ सूरत आईं। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। वहीं, उनकी सजा के  खिलाफ सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख दे दी।

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